संघ सूची
भारत के संविधान का एक भाग
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मुख्य बातें
- नोट: संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है.
- तृतीय अनुसूची : इसमें विभिन्न पदाधिकारियों (प्रधानमंत्री, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों) द्वारा पद-ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है.
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Source summary
Wikipediaसंघ सूची भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित कुछ विषयों की सूची है जिसमें दिये गये विषयों पर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। भारत के संविधान में सातवीं अनुसूची में दी गई 100 क्रमांकित वस्तुओं (101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के बाद, प्रविष्टि 92 और 92c हटा दी गई) (अंतिम वस्तु क्रमांक 100 है) की एक सूची है, जिस पर संसद को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, कानून बनाना। विधायी अनुभाग को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकारों के विपरीत, कनाडा की संघीय सरकार की तरह, शेष शक्तियां केंद्र सरकार के पास रहती हैं।
संघ सूची के कुछ विषय" : सेना, रक्षा , विदेशी मामले , रेल, डाक, बचत ,परमाणु ऊर्जा ,नागरिकता ,संचार ,मुद्रा (करेंसी) ,भारतीय रिजर्व बैंक ,बैंकिंग बीमा स्टॉक विनिमय (स्टॉक एक्चंगे) , जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि৷भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो इस प्रकार हैं:
प्रथम अनुसूची: इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों (28 राज्य) एवं संघ शासित (8) (5Aug 2019) क्षेत्रों का उल्लेख है. नोट: संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है. नोट: 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया.2019 से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया अब 28 राज्य है।
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